बर्खास्तगी या पद से हटाना — CCS (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत सिद्ध कदाचार पर लगाया गया बड़ा दंड है। सामान्य नियम — पेंशन और उपदान जब्त। लेकिन CCS पेंशन नियम 2021 में एक विवेकाधीन राहत प्रावधान है: अनुकम्पा भत्ता।

अनुकम्पा भत्ता क्या है?

यह वह विवेकाधीन मासिक भुगतान है जो उचित प्राधिकारी — वह प्राधिकारी जो बर्खास्त/हटाने का अधिकार रखता है — एक बर्खास्त या हटाए गए कर्मचारी को मामले की परिस्थितियों को देखते हुए दे सकता है।

महत्वपूर्ण: यह अधिकार नहीं है — यह विवेकाधीन है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर:

अनुकम्पा भत्ता कितना मिलता है?

विवरणप्रावधान
अधिकतम राशिउस पेंशन या सेवा उपदान का दो-तिहाई (2/3) जो बर्खास्तगी/हटाने की तिथि तक अर्हक सेवा के आधार पर देय होता, यदि वे सामान्य रूप से उस तिथि पर सेवानिवृत्त होते
न्यूनतम राशिनियमों के तहत समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन से कम नहीं
प्रकृतिविवेकाधीन — स्वचालित नहीं

व्यावहारिक उदाहरण

श्री दीपक मेहता, 18 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद सिद्ध कदाचार पर पद से हटाए गए। सामान्य सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन ≈ ₹22,000/माह।

यदि सक्षम प्राधिकारी ने विवेक न किया होता — श्री मेहता को कोई पेंशन और कोई उपदान नहीं मिलता। यही इस प्रावधान का महत्व है।

अनुकम्पा भत्ता बनाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति — भ्रमित न हों

दंडपेंशन पर प्रभाव
अनिवार्य सेवानिवृत्तिपेंशन जब्त नहीं होती — 2/3 से पूर्ण दर के बीच; उपदान भी सामान्यतः देय
बर्खास्तगी / हटानापेंशन और उपदान जब्त — सामान्य नियम। अनुकम्पा भत्ता (2/3 तक) विवेकाधीन रूप से मिल सकता है — स्वचालित नहीं

निर्णय-प्रक्रिया

अनुकम्पा भत्ता पर निर्णय सामान्यतः दो चरणों में:

यदि आदेश में अनुकम्पा भत्ते का उल्लेख न हो

यदि बर्खास्तगी/हटाने का आदेश अनुकम्पा भत्ते पर मौन हो — कर्मचारी (या बाद में परिवार) सक्षम प्राधिकारी को औपचारिक अभ्यावेदन दे सकते हैं। इसमें शामिल करें:

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — क्या अनुकम्पा भत्ता बर्खास्त कर्मचारी का कानूनी अधिकार है?

नहीं। यह विवेकाधीन लाभ है। स्वचालित अधिकार नहीं।

प्र. 2 — अनुकम्पा भत्ते की अधिकतम दर क्या है?

उस पेंशन/सेवा उपदान का 2/3 जो बर्खास्तगी/हटाने की तिथि तक अर्हक सेवा के आधार पर देय होता — न्यूनतम पेंशन से कम नहीं।

प्र. 3 — अनुकम्पा भत्ता पाने वाले की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है?

यह जटिल क्षेत्र है। अनुकम्पा भत्ता नियमित पेंशन से मौलिक रूप से अलग है। स्वीकृति आदेश में इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है या नहीं भी। ऐसी स्थिति में पेंशन स्वीकृत प्राधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण माँगें।

प्र. 4 — अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बर्खास्तगी में पेंशन पर क्या अंतर है?

अनिवार्य सेवानिवृत्ति में पेंशन जब्त नहीं होती — 2/3 से पूर्ण के बीच। बर्खास्तगी/हटाने में पेंशन और उपदान जब्त — अनुकम्पा भत्ता 2/3 तक विवेकाधीन।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 — Department of Pension & Pensioners' Welfare. Download full PDF ⬇