यदि आप जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) क्वार्टर, हॉस्टल में रहते हैं, या आपको अलग से नौकर क्वार्टर/गैरेज आवंटित है, तो आपकी मासिक लाइसेंस फीस कटौती बदल गई है। एस्टेट निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 17 जुलाई 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर लाइसेंस फीस की फ्लैट दरें संशोधित की हैं — Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 के नियम 74 के तहत — जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।
क्या बदला और कब से
"Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017" के नियम 74 के प्रावधानों के तहत, सरकार ने देश भर में जनरल पूल और मंत्रालयों/विभागों के डिपार्टमेंटल पूल में उपलब्ध आवासीय आवास के लिए वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस की फ्लैट दरों को संशोधित किया है। संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं, भले ही OM स्वयं 17 जुलाई 2026 की तारीख का है — इसलिए वसूली महीने की शुरुआत से पूर्वव्यापी रूप से लागू है।
इस संशोधन में रक्षा मंत्रालय के सबस्टैंडर्ड/अवर्गीकृत आवास, रक्षा मंत्रालय के सेवा कर्मियों के आवास, और रेल मंत्रालय के नियंत्रण वाले आवास को शामिल नहीं किया गया है, जो अपनी अलग व्यवस्थाओं का पालन करते रहेंगे।
संशोधित फ्लैट दरें — टाइप I से टाइप VIII
| टाइप | रहने का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | संशोधित दर (रु./माह) |
|---|---|---|
| I | 30 तक | 230 |
| II | 26.5 से 50 | 490 |
| III | 44 से 65 | 740 |
| IV | 59 से 91.5 | 980 |
| IV (विशेष) | 59 से 91.5 | 1,040 |
| VA | 106 तक | 1,850 |
| VB | 106 से अधिक | 1,960 |
| VIA | 159.5 तक | 2,430 |
| VIB | 159.5 से अधिक | 2,900 |
| VII | 189.5 से 224.5 | 3,400 |
| VIII | 243 से 522 | 6,070 |
OM की Annexure में अधिसूचित अनुसार, दरों को संबंधित प्रकार के लिए निकटतम रु. 10 तक पूर्णांकित किया गया है।
नौकर क्वार्टर और गैरेज
जहाँ नियमित आवास से स्वतंत्र रूप से नौकर क्वार्टर या गैरेज आवंटित किया गया है, वहाँ लाइसेंस फीस इन संशोधित फ्लैट दरों पर अलग से वसूल की जाती है:
| विवरण | संशोधित दर (रु./माह) |
|---|---|
| नौकर क्वार्टर | 100 |
| गैरेज | 70 |
हॉस्टल आवास
हॉस्टल आवास के लिए, सुइट की श्रेणी और रहने के क्षेत्रफल के आधार पर एक अलग अनुसूची लागू होती है:
| सुइट की श्रेणी | रहने का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | संशोधित दर (रु./माह) |
|---|---|---|
| सिंगल रूम (बिना किचन) | 21.5 से 30 | 620 |
| सिंगल रूम (किचन सहित) | 30.5 से 39.5 | 870 |
| डबल रूम | 47.5 से 60 | 1,200 |
किसे कार्रवाई करनी है
OM सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध करता है कि वे अपने नियंत्रण वाले आवास के संबंध में इन आदेशों के अनुसार संशोधित लाइसेंस फीस वसूल करने की कार्रवाई करें, पूरे देश में। व्यवहार में, यह वसूली आमतौर पर आवंटी के मासिक वेतन बिल में कटौती के रूप में दिखाई जाती है, इसलिए GPRA आवंटियों को जुलाई 2026 के वेतन चक्र से अपनी लाइसेंस फीस कटौती लाइन में बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए, संभवतः OM जारी होने से पहले प्रोसेस हो चुके जुलाई के हिस्से के लिए एक पूर्वव्यापी समायोजन के साथ।
मंज़ूरी का आधार
यह संशोधन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के Integrated Finance Wing की सहमति से जारी किया गया है, उनके 07.07.2026 के नोट के अनुसार, और इस पर एस्टेट निदेशालय के Deputy Director of Estates (Policy) के हस्ताक्षर हैं।
आवंटियों के लिए व्यावहारिक बातें
- जाँच लें कि आपका आवंटित क्वार्टर किस टाइप में आता है (अपने आवंटन पत्र के अनुसार) और अपनी नई मासिक दर के लिए ऊपर दी गई तालिका से मिलान करें।
- यदि आपको अलग से नौकर क्वार्टर या गैरेज आवंटित है, तो संशोधित दरों के अनुसार एक अतिरिक्त लाइन-आइटम कटौती की उम्मीद करें।
- चूँकि प्रभावी तिथि (1 जुलाई 2026) OM जारी होने की तिथि (17 जुलाई 2026) से पहले की है, इसलिए अपनी अगली एक-दो वेतन पर्चियों पर किसी भी पूर्वव्यापी समायोजन पर नज़र रखें।
- यह संशोधन आपकी HRA पात्रता गणना से स्वतंत्र है — यदि आप HRA लेने की तुलना में GPRA आवंटन पर विचार कर रहे हैं, तो नई लाइसेंस फीस के आँकड़ों को ध्यान में रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. 1 — संशोधित GPRA लाइसेंस फीस दरें कब से प्रभावी हैं?
संशोधित फ्लैट दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं, जैसा कि एस्टेट निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी O.M. No. 18011/2/2015-Pol.III दिनांक 17 जुलाई 2026 में अधिसूचित किया गया है।
प्र. 2 — इस संशोधन में कौन-कौन से आवास प्रकार शामिल हैं?
यह संशोधन देश भर में, जनरल पूल और डिपार्टमेंटल पूल दोनों में, टाइप I से टाइप VIII तक — जिसमें टाइप IV (विशेष), टाइप VA/VB और टाइप VIA/VIB भी शामिल हैं — सभी प्रकार के जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) को कवर करता है।
प्र. 3 — क्या रक्षा मंत्रालय या रेलवे का आवास इसमें शामिल है?
नहीं। OM स्पष्ट रूप से रक्षा मंत्रालय के सबस्टैंडर्ड/अवर्गीकृत आवास, रक्षा मंत्रालय के सेवा कर्मियों के आवास, और रेल मंत्रालय के नियंत्रण वाले आवास को इससे बाहर रखता है।
प्र. 4 — टाइप IV क्वार्टर के लिए संशोधित लाइसेंस फीस क्या है?
टाइप IV आवास (59 से 91.5 वर्ग मीटर रहने का क्षेत्रफल) के लिए, संशोधित फ्लैट दर रु. 980 प्रति माह है। इसी क्षेत्रफल सीमा के टाइप IV (विशेष) आवास के लिए दर रु. 1,040 प्रति माह संशोधित की गई है।
प्र. 5 — क्या नौकर क्वार्टर और गैरेज को अलग से कवर किया गया है?
हाँ। जहाँ नियमित आवास से स्वतंत्र रूप से नौकर क्वार्टर या गैरेज आवंटित किया गया है, वहाँ लाइसेंस फीस अलग से वसूल की जाती है — नौकर क्वार्टर के लिए संशोधित फ्लैट दर रु. 100 प्रति माह और गैरेज के लिए रु. 70 प्रति माह।
Official Source / आधिकारिक स्रोत: O.M. No. 18011/2/2015-Pol.III दिनांक 17.07.2026, एस्टेट निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। एस्टेट निदेशालय पर देखें ↗
