हर सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार कर्मचारी को एक ही परेशानी का सामना करना पड़ता है — पेंशन के कागज़ात Bhavishya से गुज़रते हैं, लेकिन CGHS पेंशनर कार्ड — जो रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य कवर को बिना रुकावट जारी रखने वाला दस्तावेज़ है — आमतौर पर CGHS पोर्टल पर अलग से आवेदन माँगता रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के EHS सेक्शन द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (OM) अब इन दोनों प्रणालियों को तकनीकी रूप से जोड़ देता है।

कार्यालय ज्ञापन में क्या कहा गया है

OM (F. No. S.11012/1/2024-EHS) के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने CGHS वेब पोर्टल को Bhavishya वेब पोर्टल से एकीकृत कर दिया है, इसे "सेवानिवृत्त हो रहे केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए CGHS पेंशनर कार्ड आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु एक सरल, पेपरलेस और तकनीक-सक्षम अतिरिक्त सुविधा" बताया गया है।

यहाँ "अतिरिक्त" शब्द महत्वपूर्ण है — यह मौजूदा प्रणाली का प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक नया विकल्प है।

नई एकीकृत प्रक्रिया कैसे काम करती है

नई व्यवस्था के तहत, चार चीज़ें हैं जो पहले नहीं होती थीं:

यह बदलाव क्यों ज़रूरी था

OM इस बदलाव को सेवानिवृत्तों और पेंशनभोगियों के लिए "ease of living" बढ़ाने की सरकार की व्यापक डिजिटल गवर्नेंस पहल का हिस्सा बताता है। पुरानी प्रक्रिया में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को दो अलग-अलग आवेदन ट्रैक करने पड़ते थे — Bhavishya पर पेंशन अंतिमीकरण के लिए एक, और CGHS पेंशनर कार्ड के लिए दूसरा, स्वतंत्र आवेदन — अक्सर एक ही व्यक्तिगत और सेवा-संबंधी जानकारी दो बार भरनी पड़ती थी, और कभी-कभी सेवानिवृत्ति और कार्ड जारी होने के बीच अंतराल भी रह जाता था।

कार्ड जनरेशन को पेंशन वर्कफ़्लो में पहले से मौजूद एक चरण (PPO जनरेशन) से जोड़कर, इस एकीकरण का उद्देश्य उस अंतराल को कम करना है, ताकि स्वास्थ्य कवरेज ठीक उसी समय बाधित न हो जब सेवानिवृत्त व्यक्ति को उसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है।

क्या पुराना CGHS पोर्टल मार्ग अभी भी उपलब्ध है?

हाँ। OM के पैराग्राफ 4 में स्पष्ट है — आधिकारिक CGHS पोर्टल के माध्यम से मौजूदा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से चालू रहेगी, और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी मार्ग — स्टैंडअलोन CGHS पोर्टल आवेदन, या नया Bhavishya-एकीकृत मार्ग — चुन सकते हैं। किसी को स्विच करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है।

मंत्रालयों/विभागों से क्या करने को कहा गया है

OM सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध करता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को इस सुविधा की जानकारी दें, ताकि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग हो सके। यदि आप स्थापना या नकद अनुभाग में सेवानिवृत्ति संबंधी कार्य संभालते हैं, तो इसे अपनी मानक सेवानिवृत्ति चेकलिस्ट या superannuation intimation letter में शामिल करना उपयोगी रहेगा।

विस्तृत SOP अभी आना बाकी है

OM के पैराग्राफ 6 में कहा गया है कि एकीकृत वर्कफ़्लो के लिए विस्तृत Standard Operating Procedures (SOPs), यूज़र मैनुअल और परिचालन दिशानिर्देश CGHS और Bhavishya की आधिकारिक वेबसाइटों पर अलग से उपलब्ध कराए जाएँगे। जब तक ये प्रकाशित नहीं होते और वर्कफ़्लो दोनों पोर्टल पर स्पष्ट रूप से लाइव नहीं दिखता, सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे कर्मचारियों को अपने Head of Office और Establishment Section से समन्वय बनाए रखना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर मौजूदा CGHS पोर्टल आवेदन प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं।

सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे CSS अधिकारी के लिए व्यावहारिक चेकलिस्ट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — CGHS और Bhavishya में वास्तव में क्या बदला है?

CGHS ऑनलाइन सिस्टम को Bhavishya पोर्टल (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित) से तकनीकी रूप से जोड़ा गया है, ताकि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के Bhavishya पर स्वीकृत पेंशन-संबंधी विवरण अपने आप CGHS पेंशनर कार्ड आवेदन में पहले से भर सकें।

प्र. 2 — क्या अब Bhavishya से आवेदन करना अनिवार्य है?

नहीं। OM स्पष्ट रूप से कहता है कि यह CGHS पेंशनर कार्ड पाने का एक अतिरिक्त तरीका है। आधिकारिक CGHS पोर्टल के माध्यम से मौजूदा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह चालू है, और कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं।

प्र. 3 — CGHS और Bhavishya रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है?

PAN (Permanent Account Number) को CGHS ऑनलाइन सिस्टम और Bhavishya पोर्टल के बीच रीयल-टाइम सत्यापन और डेटा आदान-प्रदान के लिए यूनिक पहचानकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है।

प्र. 4 — सेवानिवृत्ति प्रक्रिया के किस चरण में CGHS कार्ड जनरेट होता है?

Head of Office (HoO) द्वारा पेंशन फॉर्म सत्यापित होने और Pension Payment Order (PPO) जनरेट होने के बाद, कर्मचारी एकीकृत BharatKosh पेमेंट गेटवे के ज़रिए निर्धारित CGHS अंशदान ऑनलाइन जमा करता है, जिसके बाद CGHS पेंशनर कार्ड जनरेट होता है।

प्र. 5 — CGHS पेंशनर कार्ड कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है?

स्वीकृत CGHS पेंशनर कार्ड CGHS पोर्टल और Bhavishya पोर्टल — दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: कार्यालय ज्ञापन F. No. S.11012/1/2024-EHS दिनांक 17 जुलाई 2026, EHS सेक्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। CGHS पोर्टल पर देखें ↗