भाग 1: कार्य-संबंधी बीमारी और चोट अवकाश (WRIIL) — नियम 44
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की प्रकृति के कारण चोट या बीमारी हो — तो सामान्य अवकाश नियमों (EL/HPL/EOL) के बजाय एक विशेष, अधिक उदार प्रावधान लागू होता है।
WRIIL की पात्रता
- चोट/बीमारी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई हो — दुर्भावना या स्वयं की लापरवाही से नहीं।
- सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि चोट/बीमारी ड्यूटी से संबंधित है।
WRIIL के दौरान वेतन और अवधि
| विवरण | प्रावधान |
|---|---|
| वेतन | पूर्ण वेतन — सामान्य EL/HPL के विपरीत |
| अवकाश खाते पर प्रभाव | नियमित EL/HPL खाते से नहीं काटी जाती |
| अधिकतम अवधि | चोट/बीमारी की प्रकृति और चिकित्सा प्रमाणन के आधार पर — सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित |
| चिकित्सा प्रमाण पत्र | आवश्यक — चोट/बीमारी और ड्यूटी से संबंध का प्रमाणन |
WRIIL और EOP का संबंध
WRIIL और असाधारण पेंशन (EOP) दोनों "ड्यूटी से जुड़ी" चोट के लिए हैं — लेकिन अलग-अलग चरणों के लाभ हैं:
- WRIIL — सेवाकाल में, चोट के दौरान अवकाश और पूर्ण वेतन।
- EOP — यदि चोट स्थायी अशक्तता का कारण बने और सेवानिवृत्ति हो जाए — तब EOP पेंशन लाभ के रूप में मिलती है।
विस्तार के लिए हमारा लेख अशक्तता पेंशन और असाधारण पेंशन देखें।
WRIIL के लिए दावा प्रक्रिया
- घटना/चोट की तुरंत लिखित रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष को।
- चिकित्सा परीक्षण और चोट-ड्यूटी संबंध का प्रमाणन।
- WRIIL के लिए लिखित आवेदन — चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति — वेतन और अवधि का निर्धारण।
भाग 2: यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के लिए विशेष अवकाश
"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013" (POSH अधिनियम) के अनुपालन में — CCS (अवकाश) नियम 1972 में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली पीड़ित महिला कर्मचारी के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान है।
पात्रता और अवधि
| विवरण | प्रावधान |
|---|---|
| अवधि | आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की सिफारिश पर अधिकतम 90 दिन |
| पात्रता | महिला सरकारी कर्मचारी जिसने POSH अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की हो |
| वेतन | पूर्ण वेतन |
| अवकाश खाते पर प्रभाव | नियमित EL/HPL खाते से नहीं काटी जाती |
| स्वीकृति का आधार | आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के दौरान सिफारिश |
यह अवकाश क्यों महत्वपूर्ण है
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शिकायत दर्ज करने वाली महिला कर्मचारी को जाँच की अवधि में आरोपी के साथ कार्यस्थल पर सामना करने के लिए बाध्य न होना पड़े — बिना वेतन या अवकाश खाते का नुकसान उठाए। यह POSH अधिनियम की भावना — सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण — को व्यावहारिक रूप देता है।
दावा प्रक्रिया
- POSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को शिकायत दर्ज करें।
- जाँच के दौरान — ICC विशेष अवकाश की आवश्यकता का मूल्यांकन कर सकती है।
- ICC की सिफारिश पर — सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 90 दिन तक विशेष अवकाश स्वीकृत करता है।
- अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन जारी रहता है।
दोनों प्रावधानों में समानता
WRIIL और यौन उत्पीड़न विशेष अवकाश — दोनों इस सिद्धांत पर आधारित हैं: जब कर्मचारी की परिस्थिति उनकी अपनी गलती न हो (कार्यस्थल पर चोट, या कार्यस्थल में उत्पीड़न का सामना), तो उन्हें सामान्य EL/HPL खाते का नुकसान नहीं उठाना चाहिए — पूर्ण वेतन और सुरक्षित अवकाश खाता बनाए रखा जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. 1 — WRIIL के लिए क्या साबित करना होगा?
चोट/बीमारी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की प्रकृति के कारण हुई — दुर्भावना या स्वयं की लापरवाही से नहीं। चिकित्सा प्रमाणन और सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि आवश्यक।
प्र. 2 — यौन उत्पीड़न विशेष अवकाश के लिए शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है?
हाँ — यह अवकाश POSH अधिनियम के तहत औपचारिक शिकायत प्रक्रिया से जुड़ी है। ICC की सिफारिश आधार है।
प्र. 3 — 90 दिन से अधिक अवकाश की ज़रूरत हो तो?
90 दिन के बाद सामान्य अवकाश प्रावधान (EL, HPL, EOL) लागू होंगे — जो भी कर्मचारी के पास उपलब्ध हो।
Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 — Department of Personnel & Training (DoPT). View on DoPT ↗