कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नकद अनुभाग द्वारा 16 जुलाई 2026 को जारी एक सर्कुलर दो ऐसी समय-सीमाओं को फिर से रेखांकित करता है जिन्हें हर LTC सीज़न में कई कर्मचारी चुपचाप नज़रअंदाज़ कर देते हैं: यात्रा से कम से कम 21 दिन पहले अपनी फ्लाइट बुक करें, और यदि आप हवाई यात्रा के लिए LTC एडवांस का आवेदन कर रहे हैं, तो वह आवेदन यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले जमा करें। दोनों समय-सीमाएँ नई नहीं हैं — दोनों 2022 के एक DoPT कार्यालय ज्ञापन से आती हैं — लेकिन नया सर्कुलर दिखाता है कि ये अब भी क्यों मायने रखती हैं।
नया सर्कुलर क्या कहता है
सर्कुलर (F.No. G-14019/02/2026-Cash, दिनांक 16.07.2026) DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/12/2022-Estt.A.IV दिनांक 29.08.2022 की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें LTC यात्रा के लिए हवाई टिकट बुकिंग पर समेकित निर्देश दिए गए हैं। यह उस OM के दो विशेष बिंदुओं को दोहराता है:
- 21 दिन पहले बुकिंग: सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे LTC पर यात्रा की इच्छित तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करें, ताकि सबसे प्रतिस्पर्धी किराया मिल सके और सरकारी खजाने पर बोझ कम हो।
- 30 दिन पहले आवेदन: हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी यात्रा की इच्छित तारीख से कम से कम 30 दिन पहले LTC एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में अधिकृत यात्रा एजेंट के वेबपेज का प्रिंटआउट, जिसमें उपयुक्त फ्लाइट और किराया विवरण दिखाया गया हो।
DoPT अभी इसे क्यों उठा रहा है
सर्कुलर स्पष्ट रूप से कहता है कि LTC दावों की जांच में एक पैटर्न सामने आया है: कई मामलों में हवाई टिकट यात्रा से केवल कुछ दिन पहले बुक किए जा रहे थे, और कुछ मामलों में तो उसी सप्ताह में जिसमें यात्रा की गई। ऐसी अंतिम-क्षण की बुकिंग आम तौर पर हवाई किराया बढ़ा देती है और इसे 2022 के निर्देशों की "भावना के अनुरूप नहीं" बताया गया है। दूसरे शब्दों में, यह कोई नया नियम नहीं बल्कि एक याद दिलाना है कि मौजूदा नियम पर नज़र रखी जा रही है।
"21 दिन" और "30 दिन" का व्यवहार में क्या मतलब है
ये दो अलग-अलग घड़ियाँ हैं, और इन्हें अलग-अलग रखना मददगार है:
- 21 दिन इस बारे में है कि आप वास्तव में टिकट कब खरीदते/बुक करते हैं, अपनी यात्रा तिथि के सापेक्ष — लक्ष्य सस्ता किराया पाना है।
- 30 दिन इस बारे में है कि आप अपना LTC एडवांस आवेदन कब जमा करते हैं, अपनी यात्रा तिथि के सापेक्ष — यह बुकिंग विंडो से पहले होता है, क्योंकि यात्रा से पहले एडवांस स्वीकृत और वितरित होना चाहिए।
उदाहरण: यदि श्रीमती अंजलि वर्मा 30 अगस्त 2026 को LTC पर यात्रा करने की योजना बना रही हैं, तो सर्कुलर की भावना के अनुसार उन्हें अपना LTC एडवांस आवेदन (अधिकृत एजेंट के किराया प्रिंटआउट सहित) 31 जुलाई 2026 तक जमा करना चाहिए, और दोनों समय-सीमाओं के भीतर रहने के लिए अपनी वास्तविक टिकट बुकिंग 9 अगस्त 2026 तक पूरी करनी चाहिए।
क्या यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, या केवल सलाह?
2022 का मूल OM 21-दिन बुकिंग विंडो के लिए "प्रोत्साहित" शब्द का उपयोग करता है, जो इसे सलाहकारी दायरे में रखता है, न कि बाद में बुकिंग पर पूर्ण रोक। 30-दिन एडवांस आवेदन समय-सीमा कुछ हद तक ज़्यादा पक्की है क्योंकि यह एडवांस स्वीकृति की व्यावहारिक प्रक्रिया से जुड़ी है। 16 जुलाई 2026 का सर्कुलर जो बदलता है वह है ध्यान का स्तर: यह विभागों को सूचित करता है कि दावा जांच के दौरान अंतिम-क्षण की बुकिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है कि देर से बुकिंग करने वाले कर्मचारियों को दावा जांच के दौरान अधिक सवालों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही कोई स्वतः जुर्माना निर्धारित न किया गया हो।
आपके LTC दावे के लिए इसका क्या मतलब है
- 21-दिन और 30-दिन की समय-सीमाओं को अपनी नियमित योजना अवधि मानें, न कि कभी-कभार की अच्छी आदत।
- यदि आप हवाई यात्रा के पात्र हैं और LTC एडवांस लेने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी इच्छित यात्रा तिथि से पूरे एक महीने पहले कागज़ी कार्यवाही — जिसमें अधिकृत यात्रा एजेंट का किराया प्रिंटआउट भी शामिल है — शुरू कर दें।
- यदि आप एडवांस नहीं ले रहे और स्वयं बुकिंग कर रहे हैं, तब भी जल्दी बुकिंग आपके दावे को साफ-सुथरा रखती है और निपटान के दौरान अतिरिक्त जांच को आमंत्रित करने से बचाती है।
- अधिकृत यात्रा एजेंट के किराया प्रिंटआउट और बुकिंग पुष्टिकरण को अपनी दावा फ़ाइल के साथ रखें — यही दस्तावेज़ी प्रमाण है जो समय पर बुकिंग को साबित करता है।
यह व्यापक LTC हवाई यात्रा नियमों के साथ कैसे फिट बैठता है
यह समय-सीमा सलाह उन मौजूदा नियमों के ऊपर काम करती है जो तय करते हैं कि LTC पर कौन उड़ सकता है, किन अधिकृत यात्रा एजेंटों का उपयोग करना है, और किराये की प्रतिपूर्ति कैसे होती है। यदि आप उन व्यापक नियमों से अभी परिचित नहीं हैं — जिसमें तीन अधिकृत यात्रा एजेंट और उत्तर-पूर्व, J&K, लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए विशेष छूट योजना शामिल है — तो इस सर्कुलर के साथ उसे भी पढ़ना उपयोगी रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. 1 — मुझे अपना LTC हवाई टिकट कितने पहले बुक करना चाहिए?
DoPT कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/12/2022-Estt.A.IV दिनांक 29.08.2022 के पैरा 1(iv) के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को LTC पर यात्रा की इच्छित तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सबसे प्रतिस्पर्धी किराया मिल सके।
प्र. 2 — यदि मैं हवाई यात्रा का पात्र हूँ तो मुझे LTC एडवांस के लिए कितने पहले आवेदन करना चाहिए?
हवाई यात्रा के पात्र कर्मचारी यात्रा की इच्छित तारीख से कम से कम 30 दिन पहले LTC एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में अधिकृत यात्रा एजेंट के वेबपेज का प्रिंटआउट जिसमें उपयुक्त फ्लाइट और किराया विवरण हो।
प्र. 3 — क्या 21-दिन की बुकिंग विंडो अनिवार्य है या केवल सलाह?
यह एक अनिवार्य कठोर नियम के बजाय सलाह ("प्रोत्साहित") के रूप में तय किया गया है, लेकिन 16 जुलाई 2026 का नया सर्कुलर LTC दावों की जांच के संदर्भ में इसे दोहराता है, और अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी यात्राओं की अच्छी तरह से पहले से योजना बनाने और यथासंभव इसका पालन करने की सलाह दी जाती है।
प्र. 4 — DoPT अभी इसे क्यों दोहरा रहा है?
LTC दावों की जांच में पता चला कि कई मामलों में हवाई टिकट यात्रा से केवल कुछ दिन पहले बुक किए जा रहे थे, और कुछ मामलों में तो उसी सप्ताह में जिसमें यात्रा हुई। ऐसी अंतिम-क्षण की बुकिंग आमतौर पर हवाई किराया बढ़ा देती है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है, इसलिए यह सर्कुलर 2022 के मौजूदा निर्देशों पर फिर से ज़ोर देता है।
प्र. 5 — यदि मैं देर से LTC हवाई टिकट बुक करता हूँ तो क्या होगा?
सर्कुलर स्वयं देर से बुकिंग के लिए कोई जुर्माना या स्वतः अस्वीकृति निर्धारित नहीं करता, लेकिन यह संकेत देता है कि ऐसे दावे अधिक जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि अंतिम-क्षण की बुकिंग को मौजूदा निर्देशों की "भावना के अनुरूप नहीं" बताया गया है। कर्मचारियों को दावा निपटान के दौरान सवालों से बचने के लिए 21-दिन और 30-दिन की समय-सीमाओं को डिफ़ॉल्ट मानना चाहिए।
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Official Source / आधिकारिक स्रोत: सर्कुलर F.No. G-14019/02/2026-Cash दिनांक 16.07.2026, नकद अनुभाग, DoPT, कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/12/2022-Estt.A.IV दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ में। DoPT पर देखें ↗
