अध्ययन अवकाश सरकारी सेवा में सबसे करियर-परिवर्तनकारी लाभों में से एक है — लेकिन इसके साथ जुड़ी शर्तें, बॉन्ड और अवधि सीमाएं समझना उतना ही ज़रूरी है।

अध्ययन अवकाश किस उद्देश्य के लिए मिलती है?

नियम 50 के तहत, सार्वजनिक सेवा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन अवकाश निम्नलिखित के लिए दी जा सकती है:

पात्रता की शर्तें

शर्तआवश्यकता
न्यूनतम सेवापरिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी + 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा (परिवीक्षा सहित)
सेवानिवृत्ति से दूरीअध्ययन से वापसी की अपेक्षित तिथि से 3 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति की आयु न आती हो (CHS अधिकारी के 36 माह अवकाश के लिए 5 वर्ष)
बॉन्डअवकाश समाप्ति के बाद 3 वर्ष सरकार में सेवा का बॉन्ड (CHS अधिकारी के लिए 5 वर्ष) — Form 7/8 (स्थायी) या Form 9/10 (अस्थायी)

अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि

श्रेणीएक बार में अधिकतमपूरे सेवाकाल में अधिकतम
सामान्य सरकारी कर्मचारी12 माह24 माह (अन्य नियमों के तहत समान अध्ययन/प्रशिक्षण अवकाश सहित)
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CHS) अधिकारी — स्नातकोत्तर योग्यता36 माह36 माह (5 वर्ष के बॉन्ड के साथ)

विशेष श्रेणियों के लिए प्रावधान

विदेश में अध्ययन अवकाश — विशेष शर्त

विदेश में अध्ययन अवकाश के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की विदेशी मुद्रा जारी करने की सहमति ज़रूरी है।

महत्वपूर्ण प्रतिबंध: भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने पर विदेश में अध्ययन अवकाश नहीं दी जाएगी।

अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन

स्थानअवकाश वेतन के घटक
विदेश मेंअवकाश से पहले आहरित वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता
भारत मेंअवकाश से पहले आहरित वेतन + महंगाई भत्ता + नियम 60 के तहत HRA

शर्त: कर्मचारी को प्रमाण पत्र देना होगा कि वे कोई छात्रवृत्ति, वजीफा या अंशकालिक कार्य से पारिश्रमिक नहीं पा रहे। यदि पा रहे हैं — तो वह राशि अवकाश वेतन से घटाई जाएगी, लेकिन वेतन HPL दर से कम नहीं होगा।

HRA की विशेष व्यवस्था

HRA पहले 180 दिन तक उसी स्टेशन की दर पर मिलता है जहाँ से कर्मचारी अवकाश पर गए। 180 दिन से आगे — विशेष प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

TA और फीस — सामान्यतः नहीं मिलते

अध्ययन अवकाश पर TA और अध्ययन शुल्क सामान्यतः कर्मचारी को स्वयं वहन करने होते हैं। राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों में इन्हें स्वीकृत कर सकते हैं।

अध्ययन अवकाश अवकाश खाते में नहीं काटी जाती

मातृत्व अवकाश और CCL की तरह — अध्ययन अवकाश अवकाश खाते (EL/HPL) से नहीं काटी जाती। हालाँकि यह अन्य अवकाशों के साथ जोड़ी जा सकती है — लेकिन कुल अनुपस्थिति (अध्ययन अवकाश + अन्य अवकाश, EOL को छोड़कर) सामान्यतः 28 माह (PhD के लिए 36 माह) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो या लम्बा हो जाए

नियम 55 के तहत — यदि पाठ्यक्रम अध्ययन अवकाश अवधि से पहले समाप्त हो जाए, तो कर्मचारी को पाठ्यक्रम के अंत में ड्यूटी पर वापस आना होगा — जब तक सक्षम प्राधिकारी ने शेष अवधि को सामान्य अवकाश के रूप में रखने की पूर्व अनुमति न दी हो।

वापस न आने पर बॉन्ड वसूली

यदि अध्ययन अवकाश के बाद कर्मचारी वापस न आए, या 3 वर्ष (CHS: 5 वर्ष) के भीतर सेवा छोड़ दे — तो Form 7/8/9/10 के बॉन्ड के तहत ब्याज सहित सरकारी व्यय की वसूली होगी। जमानतदार भी उत्तरदायी हो सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — क्या 5 वर्ष से पहले अध्ययन अवकाश मिल सकती है?

नहीं — 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा (परिवीक्षा सहित) और परिवीक्षा का संतोषजनक समापन न्यूनतम शर्त है।

प्र. 2 — क्या अध्ययन अवकाश पर छात्रवृत्ति मिलने पर भी पूरा वेतन मिलेगा?

नहीं। छात्रवृत्ति/वजीफे की राशि अवकाश वेतन से घटाई जाती है — लेकिन वेतन HPL दर से कम नहीं होगा।

प्र. 3 — क्या PhD के लिए पूरे 24 माह एक बार में लिए जा सकते हैं?

एक बार में अधिकतम 12 माह की सीमा है। 24 माह के लिए दो खंडों में लेना होगा — या CHS अधिकारी जो 36 माह के लिए पात्र हों।

प्र. 4 — क्या अध्ययन अवकाश को सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में लिया जा सकता है?

नहीं — और पात्रता शर्त भी यही कहती है कि वापसी तिथि से 3 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति की आयु न आती हो।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 — Department of Personnel & Training (DoPT). View on DoPT ↗