हर कर्मचारी EL, HPL, CCL की बात तो जानता है — लेकिन "अवकाश कैसे माँगें, कैसे जोड़ें, छुट्टियाँ कैसे prefix/suffix करें" — यह प्रक्रियागत ज्ञान अक्सर छूट जाता है। यह लेख उसी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाता है।

पहला सिद्धांत — अवकाश अधिकार नहीं है

CCS (अवकाश) नियम 1972 का नियम 7 स्पष्ट कहता है: "अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकता।" सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार की अवकाश अस्वीकार या रद्द कर सकता है।

महत्वपूर्ण अपवाद: नियम 20 के तहत दी गई अवकाश (जब कर्मचारी के ड्यूटी पर वापस आने की संभावना न हो) को चिकित्सा प्राधिकारी की सलाह के बिना अस्वीकार या रद्द नहीं किया जा सकता — और चिकित्सा प्राधिकारी की सलाह सक्षम प्राधिकारी पर बाध्यकारी है।

एक और महत्वपूर्ण बात: सक्षम प्राधिकारी अवकाश अस्वीकार कर सकता है, लेकिन माँगी गई अवकाश का प्रकार नहीं बदल सकता — जब तक कर्मचारी स्वयं लिखित अनुरोध न करे।

अवकाश आवेदन — Form 1

कोई भी अवकाश आवेदन — चाहे पहली बार हो या विस्तार के लिए — अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार वाले प्राधिकारी को Form 1 में देना होगा। इसमें शामिल है:

विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

यदि कोई सरकारी कर्मचारी विकलांगता के कारण स्वयं आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सकता, तो उनकी ओर से निम्नलिखित व्यक्ति यह कर सकते हैं:

ऐसा आवेदन कर्मचारी द्वारा स्वयं किया गया माना जाता है।

अवकाश खाता — Form 2

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का Form 2 में अवकाश खाता रखा जाता है। राजपत्रित कर्मचारियों के लिए यह लेखा अधिकारी (Audit Officer) रखता है; अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कार्यालयाध्यक्ष (या अधिकृत अधिकारी)।

पात्रता सत्यापन अनिवार्य है — नियम 16 के अनुसार, अवकाश खाता रखने वाले प्राधिकारी से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त किए बिना अवकाश स्वीकृत नहीं की जा सकती। अवकाश स्वीकृति आदेश में EL/HPL शेष अवश्य दर्शाना होगा।

यदि सत्यापन में देरी होगी — सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर 60 दिन तक की अनंतिम अवकाश दे सकता है, जो बाद में सत्यापन पर संशोधित होगी।

अवकाश कब नहीं दी जा सकती

नियम 17 साफ कहता है: यदि सक्षम दंडदायी प्राधिकारी ने किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय ले लिया है — तो उसे अवकाश नहीं दी जाएगी। यह नियम कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अवकाश में "छुप जाने" से रोकता है।

अवकाश शुरू और खत्म कब होती है

नियम 21 के अनुसार:

(नियम 22 के prefix/suffix प्रावधानों के अनुसार संशोधन के अधीन।)

छुट्टियों के साथ अवकाश का संयोजन — नियम 22 (सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न!)

"मेरी अवकाश शुक्रवार को समाप्त होती है और शनि-रविवार छुट्टी है — तो क्या मैं सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ?"

गैर-चिकित्सा अवकाश के लिए

यदि अवकाश शुरू होने से ठीक पहले या समाप्त होने के ठीक बाद रविवार/छुट्टियाँ हैं — तो कर्मचारी को स्वचालित रूप से अनुमति मानी जाती है कि वह पहले की छुट्टियों के बाद स्टेशन छोड़े और बाद की छुट्टियों के बाद ड्यूटी ज्वाइन करे — जब तक प्रशासनिक कारणों से यह अनुमति विशेष रूप से वापस न ली गई हो।

यह "स्वचालित अनुमति" तीन शर्तों के अधीन है:

  1. प्रभार हस्तांतरण में प्रतिभूति/धन की जिम्मेदारी न हो (स्थायी अग्रिम को छोड़कर);
  2. जल्दी जाने से किसी अन्य कर्मचारी को तुरंत कहीं और से स्थानांतरित करने की ज़रूरत न हो; और
  3. देर से आने से किसी कवर कर्मचारी के स्थानांतरण में देरी न हो।

चिकित्सा आधार पर अवकाश के लिए

जब कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से बीमार प्रमाणित हो:

जब कर्मचारी ड्यूटी के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट प्रमाणित हो:

वेतन और भत्तों पर प्रभाव

जब तक सक्षम प्राधिकारी अन्यथा न करे:

अवकाश के बीच में वापस बुलाना — नियम 23

यदि सरकारी कर्मचारी को अवकाश समाप्त होने से पहले वापस बुलाया जाए, तो यह सभी मामलों में अनिवार्य वापसी मानी जाती है। इसके अधिकार स्थान के अनुसार अलग हैं:

अवकाश कहाँ बिता रहे थेवापसी पर अधिकार
भारत मेंनई पोस्टिंग की यात्रा शुरू से "ड्यूटी पर" माना जाएगा; TA देय; ज्वाइन होने तक पूर्व अवकाश वेतन जारी रहेगा
भारत के बाहरभारत आने तक की यात्रा ड्यूटी; अवकाश वेतन और भारत तक मुफ्त मार्ग; यदि आधे से कम अवकाश बची हो तो वापसी मार्ग का संभावित धनवापसी; TA भी देय

अवकाश से वापसी — नियम 24

अवकाश खाते में गलतियाँ — क्या करें

अवकाश खाते में गलती का संदेह हो तो:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — क्या कार्यालयाध्यक्ष माँगी गई EL को HPL में बदल सकता है?

नहीं — सक्षम प्राधिकारी अवकाश का प्रकार नहीं बदल सकता, जब तक कर्मचारी स्वयं लिखित में नहीं माँगता। वह अवकाश अस्वीकार कर सकता है, प्रकार नहीं।

प्र. 2 — क्या सभी प्रकार की अवकाश एक साथ ली जा सकती है?

हाँ — नियम 11 के तहत अवकाशें आपस में जोड़ी जा सकती हैं, जब तक नियम विशेष रूप से अन्यथा न कहे।

प्र. 3 — क्या आकस्मिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश के साथ suffix किया जा सकता है?

आकस्मिक अवकाश CCS (अवकाश) नियम 1972 के तहत नहीं आती — यह अलग नियमों द्वारा शासित है। Prefix/suffix नियम मुख्यतः EL, HPL, EOL आदि पर लागू होते हैं।

प्र. 4 — अवकाश के दौरान प्रमोशन हो जाए तो?

अवकाश सेवा में एक विराम नहीं है — कर्मचारी "सेवा में" रहता है। पदोन्नति आदेश सामान्यतः जारी होते हैं; वास्तविक प्रभार अवकाश से वापसी पर लेना होगा।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 — Department of Personnel & Training (DoPT). View on DoPT ↗