देय अवकाश (LND) — HPL का "उधार" है। जब EL और HPL दोनों खत्म हो जाएं और गंभीर बीमारी हो — तब LND ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसकी शर्तें और वसूली के प्रावधान जानना ज़रूरी है।

देय अवकाश क्या है?

विवरणनियम
पूरे सेवाकाल में अधिकतम LND360 दिन
पात्रतास्थायी या अर्ध-स्थायी सेवा में सरकारी कर्मचारी (सैन्य अधिकारी को छोड़कर)
आधारचिकित्सा प्रमाण पत्र (कुछ अपवादों के साथ)
प्रतिबंधसेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में नहीं दी जा सकती
वेतनआधा वेतन (HPL दर पर)

LND की तीन मूल शर्तें (नियम 31(1))

  1. ड्यूटी पर वापस आने की उचित संभावना — सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि अवकाश समाप्त होने पर कर्मचारी ड्यूटी पर लौटेगा।
  2. भविष्य में अर्जित होने वाली HPL की सीमा तक — LND उतनी ही दी जाएगी जितनी HPL भविष्य में अर्जित होने की संभावना है।
  3. भविष्य की HPL से वसूली — LND को भविष्य में अर्जित होने वाली HPL (5/3 दिन प्रति माह की दर से) के विरुद्ध क्रमशः काटा जाएगा।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान — TB, कुष्ठ, कैंसर, मानसिक बीमारी

नियम 31(1-A) के तहत — TB, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित अस्थायी सरकारी कर्मचारी को भी LND दी जा सकती है। यह स्थायी/अर्ध-स्थायी कर्मचारियों की LND से अलग प्रावधान है। अतिरिक्त शर्तें:

LND और HPL खाते का व्यावहारिक उदाहरण

श्रीमती अंजना के HPL खाते में 0 दिन हैं। गंभीर बीमारी — 90 दिन की अवकाश ज़रूरी है। सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि वे वापस आएंगी।

त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर — वसूली की चेतावनी

नियम 31(2)(a) — यदि LND के बाद कर्मचारी ड्यूटी पर वापस आए बिना त्यागपत्र दे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले:

नियम 31(2)(b) — यदि ड्यूटी पर वापस आए लेकिन पूरी LND "चुकाने" से पहले त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति ले — तो अभी तक न चुकाए गए दिनों का अवकाश वेतन वसूल होगा।

वसूली कब नहीं होती — महत्वपूर्ण अपवाद

निम्नलिखित स्थितियों में वसूली नहीं की जाती:

LND बनाम परिवर्तित अवकाश बनाम EOL — त्वरित तुलना

अवकाश प्रकारवेतनHPL खाते पर प्रभावचिकित्सा प्रमाण
अर्ध-वेतन अवकाश (HPL)50%1:1 कटान (मौजूदा शेष से)आवश्यक नहीं
परिवर्तित अवकाश100%2:1 कटान (मौजूदा शेष से)सामान्यतः आवश्यक
देय अवकाश (LND)50%ऋणात्मक शेष बनाती है (भविष्य की HPL से चुकाया जाएगा)आवश्यक
असाधारण अवकाश (EOL)शून्यHPL खाते पर कोई प्रभाव नहींआवश्यक नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — अस्थायी कर्मचारी LND ले सकता है?

सामान्यतः नहीं — LND स्थायी/अर्ध-स्थायी कर्मचारियों के लिए है। TB, कुष्ठ, कैंसर, मानसिक बीमारी वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियम 31(1-A) के तहत विशेष प्रावधान है।

प्र. 2 — LND सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के रूप में ली जा सकती है?

नहीं। नियम 31 स्पष्ट रूप से LND को "leave preparatory to retirement" के रूप में देने पर रोक लगाता है।

प्र. 3 — 360 दिन LND लेने के बाद और HPL शून्य हो तो क्या करें?

360 दिन की आजीवन सीमा पार होने पर LND नहीं मिलेगी। ऐसे में EOL (बिना वेतन) एकमात्र विकल्प है।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 — Department of Personnel & Training (DoPT). View on DoPT ↗