नियम 21 — विवाह संबंधी नियम
नियम 21(1) — दूसरे विवाह पर प्रतिबंध
कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका पति या पत्नी जीवित हो — सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा। यह तब भी लागू है जब ऐसा विवाह उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत हो।
अपवाद: सरकार अनुमति दे सकती है यदि वह संतुष्ट हो कि:
- दूसरे विवाह के लिए विशेष कारण हैं, और
- ऐसा विवाह करना उचित और न्यायसंगत है।
यह अनुमति न मिलने पर दूसरा विवाह करने पर — CCS (CCA) नियम 1965 के तहत प्रमुख दंड, बर्खास्तगी तक।
नियम 21(2) — महिला कर्मचारी के लिए समतुल्य प्रतिबंध
जिस व्यक्ति से कोई महिला सरकारी कर्मचारी विवाह करना चाहे यदि उसकी पहले से पत्नी जीवित हो — तो महिला कर्मचारी को भी सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
अर्थात — महिला सरकारी कर्मचारी किसी विवाहित पुरुष से विवाह नहीं करेगी जिसकी पहली पत्नी जीवित हो, बिना सरकार की अनुमति के।
नियम 21(3) — विवाह की सूचना
यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी विदेशी नागरिक से विवाह करे — तो तुरंत सरकार को सूचना देनी होगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
नियम 22 — मादक पदार्थ सेवन
कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी नशीले पदार्थ (शराब, नशीली दवाएं) का इस हद तक सेवन नहीं करेगा कि:
- वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए, या
- यह उसे सरकारी कर्मचारी की मर्यादा के अनुचित आचरण में लिप्त करे।
नियम 22 क्या प्रतिबंधित करता है और क्या नहीं
| स्थिति | नियम 22 के तहत स्थिति |
|---|---|
| मध्यम मात्रा में सामाजिक शराब पीना (व्यक्तिगत समय में) | ✅ प्रतिबंधित नहीं |
| कार्यालय में या कार्यालय समय के दौरान नशे में आना | ❌ स्पष्ट उल्लंघन |
| नशे के कारण कर्तव्य पालन में असमर्थता | ❌ उल्लंघन |
| नशे में सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय व्यवहार | ❌ उल्लंघन |
| नशीली दवाओं की लत जो कर्तव्य को प्रभावित करे | ❌ उल्लंघन |
नियम 22 "उचित मात्रा में सेवन" को प्रतिबंधित नहीं करता — यह अत्यधिक सेवन और उससे उत्पन्न कर्तव्य-अक्षमता या अशोभनीय आचरण पर केंद्रित है।
कार्यालय कार्यक्रमों में शराब
कुछ विशेष राज्यों और परिस्थितियों को छोड़कर — आधिकारिक कार्यक्रमों में संयमित शराब पीना आमतौर पर नियम 22 का उल्लंघन नहीं माना जाता। लेकिन अपने मंत्रालय/विभाग के विशिष्ट नियमों और स्थानीय कानूनों (जैसे शुष्क राज्यों में) की जाँच करें।
नियम 22A — बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध
कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को घरेलू कामकाज या किसी अन्य कार्य के लिए रोजगार में नहीं रखेगा।
यह एक पूर्ण प्रतिबंध है — कोई अपवाद नहीं, कोई अनुमति नहीं। इसका आधार है:
- बाल अधिकार संरक्षण — यह नियम बाल श्रम उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है।
- सरकारी कर्मचारी उदाहरण स्थापित करते हैं — यदि वे स्वयं बाल श्रम को प्रोत्साहित करें तो यह नीतिगत विरोधाभास है।
नियम 22A का व्यावहारिक दायरा
- घरेलू सहायक के रूप में — कोई भी 14 वर्ष से कम का बच्चा नहीं।
- ड्राइवर के सहायक के रूप में — नहीं।
- खेत पर काम के लिए — यदि कर्मचारी का खेत हो — नहीं।
- परिवार के बच्चों से घर में सामान्य मदद लेना — यह "रोजगार" नहीं है, इस नियम के दायरे में नहीं।
तीनों नियमों का साझा सूत्र
नियम 21, 22 और 22A तीनों यह कहते हैं: सरकारी सेवक होना केवल कार्यालय तक सीमित नहीं — व्यक्तिगत जीवन में भी मर्यादा और राष्ट्रीय मूल्यों का पालन अपेक्षित है। बाल श्रम उन्मूलन जैसी सरकारी नीति को लागू करने वाला अधिकारी स्वयं उसका उल्लंघन करे — यह स्वीकार्य नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. 1 — यदि पहली पत्नी से तलाक हो जाए तो दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति चाहिए?
नियम 21(1) तब लागू होता है जब पहला पति/पत्नी "जीवित" हो। यदि वैध तलाक हो चुका हो — तो नियम 21 लागू नहीं होता। लेकिन तलाक की वैधता और नागरिक कानून का पालन सुनिश्चित करें।
प्र. 2 — नशे में ड्राइविंग करते पकड़े गए — क्या यह नियम 22 का उल्लंघन है?
हाँ — "सरकारी कर्मचारी की मर्यादा के अनुचित" आचरण की श्रेणी में आता है। CCS (CCA) के तहत कार्यवाही और आपराधिक मामला दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।
प्र. 3 — 14 वर्ष से कम बच्चा घर में बर्तन माँजता हो — क्या यह नियम 22A का उल्लंघन है?
हाँ — "घरेलू कामकाज" के लिए 14 वर्ष से कम के बच्चे को रोजगार देना स्पष्ट उल्लंघन है। "रोजगार" का अर्थ है — भुगतान के साथ या बिना, किसी भी प्रकार का काम करवाना।
प्र. 4 — विदेशी नागरिक से विवाह पर कोई प्रतिबंध है?
नियम 21(3) के तहत तुरंत सरकार को सूचना देनी होगी। प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सूचना अनिवार्य है।