परिवार शुरू करना या बढ़ाना जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है — और केंद्र सरकार सेवा के नियम इस दौरान कर्मचारियों के लिए एक मजबूत अवकाश ढाँचा प्रदान करते हैं। यह लेख CCS (अवकाश) नियम 1972 के नियम 43, 43-A, 43-AA और 43-B में दिए गए सभी प्रावधानों को एक साथ समझाता है।

मातृत्व अवकाश — मूल बातें (नियम 43)

विवरणनियम
अवधिअवकाश शुरू होने की तिथि से 180 दिन
पात्रतामहिला सरकारी कर्मचारी (शिक्षु सहित) — जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों
अवकाश के दौरान वेतनअवकाश से पहले आहरित वेतन के बराबर
अवकाश खाते में कटौती?नहीं
अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है?हाँ, किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ

गर्भपात या एबॉर्शन की स्थिति में मातृत्व अवकाश

180 दिन के अलावा — महिला सरकारी कर्मचारी को, बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना, गर्भपात या चिकित्सकीय एबॉर्शन की स्थिति में पूरे सेवाकाल में अधिकतम 45 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकता है। यह 45 दिन की सीमा "दो से कम बच्चे" की शर्त से अलग और स्वतंत्र है।

मातृत्व अवकाश के बाद विस्तार

180 दिन के मातृत्व अवकाश के बाद — बिना सामान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र के — परिवर्तित अवकाश (60 दिन तक) और LND सहित अन्य देय अवकाश अधिकतम दो वर्ष तक ली जा सकती है। यह नई माँओं को कार्यस्थल से लंबा समय लेने में बड़ी लचीलापन देता है।

पितृत्व अवकाश (नियम 43-A)

विवरणनियम
अवधि15 दिन
पात्रतापुरुष सरकारी कर्मचारी — जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों
कब तक लेंप्रसव से 15 दिन पहले तक, या प्रसव तिथि से 6 माह के भीतर
वेतनअवकाश से पहले आहरित वेतन के बराबर
अवकाश खाते में कटौती?नहीं
6 माह में न लें तो?अवकाश समाप्त हो जाती है

महत्वपूर्ण: नियमों में यह स्पष्ट है कि पितृत्व अवकाश "सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं की जाएगी।" यह असामान्य रूप से मजबूत भाषा है — प्रशासनिक सुविधा इसे अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

दत्तक ग्रहण के लिए पितृत्व अवकाश (नियम 43-AA)

पुरुष सरकारी कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों और जो एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर में लेता है या विधिमान्य दत्तक ग्रहण पूरा करता है — उसे 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलती है। यह फोस्टर केयर में लेने की तिथि या दत्तक ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर लेनी होती है।

महत्वपूर्ण शर्त: यदि प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर के बाद वैध दत्तक ग्रहण नहीं होता, तो ली गई पितृत्व अवकाश कर्मचारी के अन्य उपलब्ध अवकाश खाते से काट दी जाती है।

शिशु दत्तक अवकाश — महिला कर्मचारियों के लिए (नियम 43-B)

विवरणनियम
अवधि180 दिन — फोस्टर केयर या वैध दत्तक ग्रहण के तुरंत बाद
पात्रतामहिला सरकारी कर्मचारी — जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों
दत्तक शिशु की आयुफोस्टर केयर/दत्तक के समय 1 वर्ष से कम
वेतनअवकाश से पहले आहरित वेतन के बराबर
अवकाश खाते में कटौती?नहीं

शिशु दत्तक अवकाश के बाद विस्तार

180 दिन के बाद — LND और परिवर्तित अवकाश (60 दिन तक, बिना चिकित्सा प्रमाण के) सहित अवकाश अधिकतम एक वर्ष तक ली जा सकती है, जो दत्तक ग्रहण के समय बच्चे की आयु के अनुसार घटाई जाती है।

उदाहरण: यदि 4 माह के बच्चे को गोद लिया — 180 दिन शिशु दत्तक अवकाश + अधिकतम 8 माह (12-4=8) की अतिरिक्त अवकाश।

2024 के सरोगेसी प्रावधान

DoPT अधिसूचना दिनांक 18.06.2024 के अनुसार सरोगेसी के मामलों में:

श्रेणीपात्रता
सरोगेट माँ (जो बच्चे को जन्म देती है)यदि सरकारी कर्मचारी है — 180 दिन का मातृत्व अवकाश
कमिशनिंग माँ (इच्छित माँ)यदि सरकारी कर्मचारी है और दो से कम जीवित बच्चे हों — 180 दिन का मातृत्व अवकाश; CCL भी पात्र
कमिशनिंग पिता (इच्छित पिता)यदि सरकारी कर्मचारी है और दो से कम जीवित बच्चे हों — प्रसव से 6 माह में 15 दिन का पितृत्व अवकाश

उल्लेखनीय: जहाँ सरोगेट माँ और कमिशनिंग माँ दोनों सरकारी कर्मचारी हों, दोनों को अपनी-अपनी क्षमता में 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण: दोनों सरकारी सेवा में

श्री राजत और श्रीमती पूजा — दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी, पहला बच्चा आने वाला है:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 1 — क्या तीसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश मिलती है?

नियम 43(1) के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश दो से कम जीवित बच्चों की शर्त के साथ है। गर्भपात/एबॉर्शन वाला 45 दिन का प्रावधान बच्चों की संख्या से स्वतंत्र है।

प्र. 2 — क्या पितृत्व अवकाश किश्तों में ली जा सकती है?

नियम स्पष्ट रूप से किश्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपने स्थापना अनुभाग से पूछें।

प्र. 3 — 6 माह में पितृत्व अवकाश न ली तो?

अवकाश समाप्त हो जाती है — इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता।

Official Source / आधिकारिक स्रोत: Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 — Department of Personnel & Training (DoPT). View on DoPT ↗